डेस्क: भारतीय रेलवे से 2 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। इन सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे कई सुविधाएं मुहैया कराता है। इन सुविधाओं में आपातकालीन अलार्म चेन शामिल है। इस चेन के जरिए यात्री आपात स्थिति में ट्रेन रोक सकते हैं।
लेकिन कई बार यात्री इस चेन का गलत इस्तेमाल करते हैं।अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि बिना वजह चेन खींचकर ट्रेन रोकना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
अनावश्यक चेन पुलिंग के कारण ट्रेन होती है लेट
वैसे तो इमरजेंसी चेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है ताकि आपात स्थिति में यात्री इसकी मदद से ट्रेन रोक सकें, लेकिन कई बार लोग बिना वजह चेक पुलिंग कर ट्रेन रोक देते हैं। इससे ट्रेन लेट हो जाती है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे यात्रियों के उपर रेलवे की ओर से 141 के तहत कार्रवाई किया जाता है।
हो सकती है जेल
रेलवे ने ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत अपने घर के पास या मजाक-मजाक में चेन पुलिंग करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। अगर आप बेवजह चेन खींचते हुए पकड़े गए तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों की सजा हो सकती है इसके अलावा दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों को जीवन भर के लिए सरकारी नौकरी से भी वंचित किया जा सकता है।
किन मामलों में चेन पुलिंग की जा सकती है-
अगर 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति या छोटा बच्चा छूट गया है और ट्रेन चल पड़ी है तो आप चेन पुलिंग कर सकते हैं। ट्रेन में आग लगने की स्थिति में आप चेन पुलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के खराब स्वास्थ्य जैसे स्ट्रोक या हार्ट अटैक की स्थिति में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ट्रेन में चोरी या डकैती की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है।