Railway : ट्रेन में सफर करना लोगों को काफी अच्छा लगता है और उन्हें ट्रेन का सफर काफी आरामदायक और किफायती लगता है। आज के समय में भी देश के अधिकतर लोग ट्रेन से ही सफर करते है। रेलवे द्वारा यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए कई सारे नियम भी बनाए गए है। आज हम आपको ऐसे ही एक नियम के बारे में बताने जा रहे है, जिससे आपकी नींद खराब नहीं होगी।
रेलवे के इन नियमों में से एक नियम है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय सोने के लिए तय किया गया है। इसके बाद आपको मिडिल बर्थ खोलना होगा ताकि यात्री बैठकर यात्रा कर सके। रात के इस समय में तेज आवाज में गाने सुनना या फिर तेज आवाज में बात करना भी मना है।
नहीं चेक होगा टिकट
रेलवे द्वारा कई सारी लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलाई जाती है। ऐसे में कई यात्री रात का सफर करते है। लेकिन रात को जब यात्री सो रहे होते है तब TTE टिकट चेक करने आ जाते है। लेकिन रेलवे के नियमों के अनुसार रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी TTE आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। लेकिन ये नियम उन लोगों के लिए नहीं है जो रात के 10 बजे बाद अपना सफर शुरू करते है।
प्लेटफार्म टिकट लेकर भी चढ़ सकते है ट्रेन में
रेलवे के नियम के अनुसार आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आप इमरजेंसी में यात्रा कर रहे है तो ट्रेन में केवल प्लेटफार्म टिकट लेकर भी सवार हो सकते है। इसके बाद आप बोर्डिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक के लिए TTE से टिकट बनवा सकते है। इसके लिए आपको अलग से पैसा देना होगा।
केवल इतना ही ले जा सकते है सामान
रेलवे के नियम के अनुसार आप पैसेंजर ट्रेन में सफर के दौरान केवल 40 किलो से लेकर 70 किलो तक सामान ले जा सकते है। अगर कोई भी इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है तो उसे अलग से किराया देना होगा।