Indian Railways : भारतीय रेलवे के अपने कई अलग-अलग नियम हैं। इनमें से एक नियम ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान और उनके रेट पर भी है। आपको बता दें कि भारत में एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर सामान बेचना कानूनी अपराध है। इसी तरह रेलवे स्टेशन या ट्रेन में एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचना अपराध है. हालांकि कई बार देखने को मिलता है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर स्थित फूड स्टॉल संचालक एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान सेल करते हैं.
अब प्लेटफॉर्म पर बने फूड स्टॉल पर सामान खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक यात्री होते हैं और इसलिए उन्हें जल्दी होती है। ऐसे में वे दुकानदार से बहस नहीं करना चाहते और चुपचाप सामान लेकर निकल जाते हैं। अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप ऐसे दुकानदारों की शिकायत कर सकते हैं. बता दे आपकी शिकायत पर एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे के नियमों के तहत दुकानदार ऐसा नही कर सकता है।
शिकायत दर्ज करते समय इन महत्वपूर्ण विवरणों को अपने पास रखें : दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते समय आपको ये जरूरी जानकारियां अपने पास रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, MRP से अधिक कीमत पर सामान बेचने वाले दुकानदार के फूड स्टॉल का आवश्यक विवरण जैसे फूड स्टॉल का नाम, संचालक का नाम, स्टेशन का नाम, प्लेटफार्म नंबर, स्टॉल नंबर और समय नोट कर लें। शिकायत दर्ज करने के लिए ये सभी विवरण बहुत महत्वपूर्ण हैं।
जानिए शिकायत कहां दर्ज करनी है : भारतीय रेलवे के अनुसार रेलवे स्टेशन या ट्रेन में एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचने वाले दुकानदार, फूड स्टॉल या वेंडर के खिलाफ रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके अलावा आप रेल मदद मोबाइल एप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आप ऐसे दुकानदार या विक्रेता के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे अधिकारियों के पास शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।