Platfarm Ticket : कई बार लोग ट्रेन में सफर तो नहीं करते लेकिन वह अपने मेहमान या परिवार के लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जरूर जाते हैं। कोई भी ट्रेन में सफर करने जाता है तो उसके पास समान होता है और अन्य व्यक्ति उसे बैठाने और सामान को सही से ट्रेन में रखने के लिए उसके साथ प्लेटफार्म तक जाते है।
इसी तरह दूसरे शहर या स्टेशन पर भी लोग उस व्यक्ति को रिसीव करने के लिए आते हैं। यात्री के पास तो ट्रेन का टिकट होता है लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उसे छोड़ने या लेने के लिए आता है उसके पास कोई टिकट नहीं होता।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे प्लेटफार्म टिकट खरीदने की जरूरत होती है और ऐसा न करने पर उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति तय समय से ज्यादा स्टेशन पर रुकता है तो उसके खिलाफ रेलवे प्रशासन कार्रवाई करता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप भी किसी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रहे हैं या रिसीव करने जा रहे हैं तो ऐसा करने से पहले प्लेटफार्म टिकट जरूर ले ले। ऐसे में आजकल आपको ऑनलाइन भी प्लेटफार्म टिकट मिल रहे हैं।
आपको इसके लिए UTS ऐप इनस्टॉल करना होगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के बाद प्लेटफार्म टिकट बुकिंग के सेक्शन में जाकर रेलवे स्टेशन का नाम चुनना होगा और टिकट बुक करना होगा। टिकट बुक होने के बाद आपको ऐप में ही ये दिखाई देने लगेगा।
इस टिकट पर समय, तिथि और स्टेशन के नाम के साथ-साथ यह जानकारी भी दी गई होती है कि टिकट कितनी देर तक वैध रहेगा। सामान्य रूप से बड़े रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट 2 घंटे के लिए वैलिड होता है।
एक बार आप प्लेटफार्म टिकट बुक कर लेते है तो उसे कैंसिल नहीं कर सकते है। इसलिए रेलवे स्टेशन जाने की स्थिति में ही प्लेटफार्म टिकट बुक करें। इसके अलावा आपको रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफार्म टिकट मिल जायेगा।
लेट है ट्रेन तो क्या करें?
सभी बड़े रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे तक की वैलिड रहती है। लेकिन कई बार ट्रेन आने में लेट हो जाती है तो ऐसे में आपको ट्रेन का लाइव स्टेटस देखकर ही प्लेटफार्म टिकट खरीदना चाहिए। अगर आपको प्लेटफार्म पर 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता है तो आप 2 घंटे बाद दूसरी प्लेटफार्म टिकट खरीद सकते हैं।
2 घंटे से ज्यादा रुकने पर क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति प्लेटफार्म टिकट लेकर रखता है तो 2 घंटे तक उसे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 2 घंटे से ज्यादा रुकता है और बाहर निकलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 250 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उसे नजदीकी रेलवे स्टेशन तक का किराया भी देना होगा। ऐसे में आपको जुर्माने के 250 रुपये के साथ में नजदीकी रेलवे स्टेशन के टिकट का किराया मिलाकर जुर्माना भरना पड़ता है।