Railway Rule : देश में यात्रा के लिए भारतीय रेलवे को अच्छा और सुलभ साधन माना जाता है। देश में करीब लाखों लोग रोज रेलवे से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। रेलवे को देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसका किराया काफी कम होने के साथ अधिकतर लोग ट्रेन में अपना सफर तय करते हैं। व्यक्ति अपने साथ ट्रेन में सामान भी लेकर जा सकते हैं।
लेकिन रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप निर्धारित वजन और आकार से ज्यादा सामान ले जाने के बारे में सोच रहे है तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए की रेलवे के नियमों के अनुसार आप एक बार में कितना सामान ट्रेन के सफर के दौरान ले जा सकते है?
रेलवे के नियमों के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में 40 किलो से लेकर 70 किलो वजन तक का सामान ले जाने की छूट है। रेलवे द्वारा हर कोच के हिसाब से वजन तय किया गया है। इसमें आप स्लीपर कोच में 40 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं।
एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है। फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक वजनी सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं। निश्चित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। वजन के साथ में आकार का भी ध्यान रखना जरूरी है। 100 सेमी. X 60 सेमी. X 25 सेमी. (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) आकार के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्री डिब्बे में व्यक्तिगत सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है।
कैसे बुक करें लगेज वैन में सामान?
अगर आपके साथ सामान ज्यादा है तो आप इसे लगेज वैन में लेकर जा सकते हैं और इसे बुक करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ट्रेन की टिकट बुक करते समय ही लगेज वैन में सामान की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम शुल्क ₹30 होता है और सामान के वजन के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। यात्री को ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले रेलवे के पार्सल कार्यालय में जाना होता है।
वहां, लगेज को तोला और नापा जाएगा। अगर सामान का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा भारी और आकार में 1मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 7 मीटर या उससे ज्यादा है तो इसे भारी सामान माना जायेगा और सरचार्ज लगाया जायेगा।
इन सामानों की नहीं होगी बुकिंग
इसके साथ ही ट्रेन में कुछ चीजों को ले जाना बिल्कुल मना है। इसके तहत आप ज्वलनशील और बदबूदार पदार्थों के साथ कई अन्य चीज भी ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं। आपत्तिजनक वस्तुएं, विस्फोटक , खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस-सिलेंडर, मरी मुर्गियां, तेजाब आदि वस्तुएं इनमें शामिल हैं।