New Traffic Rule: 1 अप्रैल से कई नियम बदले गए। इसी कड़ी में ट्रैफिक से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इन नए नियमों को जानना जरूरी है। यातायात विभाग ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया है। सरकार किनार से स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से अधीन पुराने गाड़ियों को अनिवार्य रूप से डिस्पोज करने का आदेश दिया गया है।
ये नियम निजी और सरकारी दोनों तरह के वाहनों पर लागू होते हैं। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। 15 साल से पुराने वाहनों को सरकारी पंजीकृत कबाड़ केंद्रों में ले जाया जा सकता है। इन केंद्रों पर वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
ऐसे में वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन राशि पर सब्सिडी और छूट भी मिलेगी। वहीं, पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार एक बार फिर सख्त हो गई है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जैसे ही सड़क पर नजर आते हैं, उन्हें सीधे जब्त कर कबाड़खाने में भेज दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार 50 वाहनों को जब्त कर सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित कबाड़खाने में भेज दिया गया है। दरअसल, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट के आदेश पर स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई थी। लेकिन नियमों की अनदेखी कर लोग दिल्ली में पुराने वाहनों को चलाने से बाज नहीं आ रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
नई दिल्ली के ट्रैफिक नियमों में भी बड़े बदलाव हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम सीधे खाते से काटने की तैयारी की गई है। दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए भी लेन के सख्त नियम लागू हो गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कुछ नियमों में 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 192-A के तहत कार्रवाई की जाएगी।