Gratuity Rule : जो इंसान नौकरी कर रहा है उसके लिए ग्रेच्युटी सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि किसी भी प्राइवेट संस्थान में 5 साल तक नौकरी करने पर ही इंसान को ग्रेच्युटी मिलना शुरू होती है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 5 साल तक काम करने के बाद ही ग्रेच्युटी मिले हालांकि इससे पहले भी आप ग्रेच्युटी का फायदा ले सकते हैं। इससे जुड़े हुए कई नए नियम बनाए गए है। अगर आपके मन में भी से लेकर कोई सवाल है तो जानते हैं उनका जवाब…..
क्या है ग्रेच्युटी
जिस कंपनी में आदमी काम कर रहा है उसकी तरफ से कर्मचारी को ग्रेच्युटी दी जाती है और उसका आभार जताया जाता है। किसी एक ही संस्थान में लगातार नौकरी के बदले ग्रेच्युटी दी जाती है।
क्या सभी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार है?
आपको बता दें कि देश में सभी फैक्ट्रियों, खदानों, ऑयल फील्ड, बंदरगाहों और रेलवे पर पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। इसके अलावा जो संस्थान 10 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहा है उनके कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है।
ग्रेच्युटी पाने के लिए कितने साल करना होता है काम?
अगर आप किसी संस्थान में लगातार 5 साल तक काम करते है तो आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार बन जाते है। लेकिन कुछ विशेष नियमों के अनुसार 5 साल से कम समय में भी आप इसका लाभ ले सकते है। इसे ‘ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 2A’ में अच्छे से समझाया गया है कि 5 साल से कम काम करने पर भी आप ग्रेच्युटी का लाभ ले सकते है।
इसमें अगर कोई कर्मचारी भूमिगत खदानों में 4 साल 190 दिन तक काम कर लेता है तो वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार बन जाता है। वहीं अन्य संस्थानों में 4 साल 8 महीने काम करने पर भी ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा लगातार काम करने पर ‘नोटिस पीरियड’ को भी ग्रेच्युटी में शामिल किया जाता है।