डेस्क : केंद्र सरकार ने BH सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और अब इसे नए वाहनों के लिए देशभर में शुरू कर दिया गया है, बता दे की यह नंबर प्लेट लगाने से यह फायदा होगा कि इसपर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का रजिस्ट्रशन नंबर नहीं होगा और इसकी शुरुआत BH ये होगी।
इससे किसी भी राज्य से अपना गाड़ी को अन्य राज्य में ले जाने के लिए आपको नंबर बदलवाने की जरूरत नहीं होगी। मालूम हो की BH सीरीज नंबर प्लेट में VIP नंबर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और ये नंबर सामान्य नंबर से बिल्कुल अलग होगा, इस नंबर प्लेट पर सबसे पहले मौजूदा वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखे जाएंगे, फिर BH लिखा होगा और अंत में 4 अंकों का नंबर लिखा जाएगा।
बता दे की ये सफेद रंग की प्लेट होगी जिसपर काले रंग से नंबर लिखे जाएंगे, BH सीरीज के लिए 10 लाख तक लागत वाले वाहनों पर 8%, 10-20 लाख रुपये लागत वाले वाहनों पर 10% और 20 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 12% रोड टैक्स वसूला जाएगा, डीजल वाहनों पर इन्हीं आकड़ों में 2 प्रतिशत ज्यादा रोड टैक्स अदा करना होगा, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर ये टैक्स 2% कम हो जाएगा।
विदित हो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2020 में संषोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन भेजा था, BH सीरीज रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ देशभर में किसी भी राज्य में शिफ्ट होने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनका ट्रांसफर लगातार होता रहता है।