SIM Card : भारत सरकार की ओर से सिम कार्ड का नया नियम बनाने को लेकर अब खरीद के साथ-साथ बिक्री भी इतना आसान नहीं होने वाला है. सरकार की ओर से सिम कार्ड को लेकर इसलिए नियम बनाया गया है कि हो रही धोखाधड़ी से लोगों को काफी हद तक बचाया जा सके.
वहीं उर्दू संचार विभाग की ओर से देश में सिम कार्ड के इस्तेमाल करने को लेकर रेगुलेट करने के लिए दो सर्कुलर जारी कर दिया गया है. जिसके तहत नया सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को काफी सतर्क का और सावधान रहना होगा.
इतना ही नहीं दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि, वह अपने दुकान में काम करने वाले लोगों के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी रखेगा वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
दूरसंचार विभाग की ओर से कहा गया है कि नया सिम कार्ड (SIM Card) नियम फर्जी तरीके से बेची जा रहे हैं सिम कार्ड पर रोक लगाने के लिए 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा. इसीलिए दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर से पहले ही अपना सभी बिक्री केंद्रों के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा.
इसके अलावा इस नियम में यह भी कहा गया है कि सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपनी सिम कार्ड बेचने वाले दुकानों की भी जांच करेंगे. और उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि दुकानदार नियम का पालन कर रहा है.
पुलिस से करना होगा वेरिफिकेशन
इसके अलावा दूर संचार विभाग की ओर से निर्धारित किया गया है कि, उत्तर पूर्व, असम, कश्मीर जैसे कुछ क्षेत्रों में टेलिकॉम ऑपरेटर को पहले दुकानों के लिए पुलिस से वेरिफिकेशन करवाना होगा. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही दुकानदार को नया सिम कार्ड बेचने की अनुमति दी जाएगी.
सिम कार्ड डैमेज या खो जाए तो क्या करें ?
लोग सिम कार्ड को हमेशा नया नहीं खरीदते हैं जब उनका मोबाइल फोन या सिम कार्ड कहीं हो जाता है तो उसे रिप्लेसमेंट करवा कर नया सिम कार्ड खरीद लेते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें डिटेल वेरीफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है. हालांकि अब नए नियम के तहत भी वही प्रक्रिया होगा नया सिम कार्ड खरीदने का पर इस नियम के तहत या सुनिश्चित किया जाएगा की सिम कार्ड सही लोगों के हाथ जा रहा है.