डेस्क : भारत में पैन कार्ड कई जरूरी दस्तावेजों में से एक है. पैन कार्ड की मदद से कई सारे फाइनेंसियल काम भी निपटाए जा सकते हैं. आयकर विभाग के अनुसार स्थायी खाता संख्या (PAN) एक अद्वितीय 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनिवार्यता है. हालांकि बहुत से लोग पैन कार्ड (PAN Card) के महत्व को ही नहीं जानते हैं. पैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जिन्हें एक भारतीय के रूप में हमें जानना चाहिए. इन जरूरी विषय में से पैन कार्ड को लेकर एक बात काफी ज्यादा ध्यान में रखी जाती है.
नहीं कर सकते ये काम : दरअसल, भारत में लोगों को पैन कार्ड जारी किए जाते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक ही PAN CARD जारी किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड या मल्टीपल पैन कार्ड या डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) आदि नहीं रख सकता है. ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. आपको बता दें कि पैन कार्ड में पैन नंबर और कार्डधारक का नाम, जन्म तिथि और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर होता है.
लग सकता है जुर्माना : आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) के मुताबिक एक व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है. यदि किसी व्यक्ति को पैन कार्ड आवंटित किया जाता है, तो वह दूसरा पैन कार्ड हासिल करने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता है. ऐसे में उस शख्स पर एक से अधिक पैन रखने को लेकर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
जुर्माने से ऐसे बचें : हालांकि इससे बचने का भी एक ही तरीका है. आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित किया गया है तो उसे तुरंत अपने अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए. ऐसे में किसी भी प्रकार के जुर्माने से भी आराम से बचा जा सकता है.