Pan-Aadhar Link : हर किसी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज माने जाते हैं। इसलिए सरकार ने काफी समय पहले ही इन दोनों को लिंक कराने का आदेश लोगों को दे दिया था। सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक (PAN Aadhaar Link) कराने के लिए 30 जून 2023 आखिरी तारीख बताई है, जो काफी नजदीक आ चुकी है।
पिछले सप्ताह सरकार ने जनता को बताया था कि दोनों दस्तावेजों को लिंक करते समय डेमोग्राफिक मिसमैच हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश के दौरान ये बताया गया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक की करते समय डेमोग्राफिक मिसमैच हो सकता है।
क्या होती है डेमोग्राफिक जानकारी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेमोग्राफिक डिटेल के अंदर व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और जेंडर आदि की जानकारी होती है। अगर किसी कारण से डेमोग्राफिक मिसमैच हो जाता है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन किया जाता है।
इनकम टैक्स विभाग ने अपनी वेबसाइट के अनुसार बताया है कि CBDT ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक (Pan-Aadhar Link) कराने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2023 से आगे बढ़ाकर 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। अब आप 30 जून 2023 तक अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवा सकते है।
कैसे करें जुर्माने का भुगतान
अगर आप 30 जून तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करवा पाते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माने का भुगतान करना होगा। इसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा और इसके बाद चालान नंबर ITNS 280 के तहत ‘आगे बढ़े’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पेमेंट टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ‘अदर रिसिप्ट’ पर क्लिक करने के बाद आपको डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना होगा।
अपना पैन नंबर दर्ज कर अपना नाम, पता और जन्म तारीख दर्ज करनी होगी और असेसमेंट ईयर 2023-24 पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद 4-5 दिनों में भुगतान हो जाने के बाद दोबारा व्यक्ति Pan-Aadhar Link करने के लिए आवेदन कर सकता है।