Old Gold Rules : भारत में सोना चांदी में पैसा इन्वेस्ट करना लोगों को काफी सुरक्षित लगता है। कारण है यह हमेशा उपयोगी रहता है। बुरे आर्थिक दौर में भी आप इसको बेच कर या इस पर लोन लेकर इसको उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन सरकार के नए नियम से आप को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
क्या है सरकार का नया नियम दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल से पुराने गहनों की खरीद बिक्री को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि नया नियम सोने की खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाएगी। सरकार के इस नए नियम के अनुसार, 1 अप्रैल से सोने की सभी गहनों एवं वस्तुओं पर हॉल मार्क यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है।
क्या होगा पुराने गहनों का?
अगर आप अपने पुराने सोने के गहने एवं वस्तुओं को बेचना चाहते हैं तो पहले आपको हॉल मार्क यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर करवाना होगा। उसके बाद उसे बेच या एक्सचेंज करवा सकते हैं।
क्या है हॉल मार्क के फायदे? हॉल मार्क किसी भी सोने की वस्तु एवं गहने को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। हॉल मार्क के माध्यम से आप यह भी जान सकते हैं कि जितनी शुद्धता का वादा आपके गहने एवं सोने के वस्तु पर किया गया है वास्तविक में वह उतना शुद्ध है या नहीं।
क्या क्या बदलेगा नए नियम में? सरकार के नए नियम के अनुसार सभी गहनों पर यूआईडी नंबर होना आवश्यक है। अगर आपके पास कोई पुराना कहना है जिससे आप एक्सचेंज एवं बेचना चाह रहे हैं पहले आपको हॉल मार्क कराना आवश्यक है। उदाहरण के लिए आपके कहने पर BIS का लोगो एवं 22 कैरेट सोना लिखा रहता है।
अगर आपके पुराने गहने पर हॉल मार्क है तो आपको हॉल मार्किंग की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।