डेस्क : बहुचर्चित चारा घोटाला केस के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकाली में सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है, हालांकि अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है। वही, चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में CBI की विशेष अदालत का फैसला आना अभी बाकी है।
आखिर क्या है डोरंडा कोषागार मामला? डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, इस मामले में शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे, लेकिन अब तक 55 आरोपियों की मौत हो गई है, वही इस मामले के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव है, इस मामले में दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया है, तो वहीं दो लोग सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय से पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है, जबकि इस मामले में छह आरोपी गायब है, यही नहीं इस मामले में लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर के एम प्रसाद सहित 99 आरोपी हैं।
मालूम हो की लालू प्रसाद को इससे पूर्व चारा घोटाले के चार मामलों में सजा हो चुकी है। पांचवें एवं अंतिम मामले में भी वे दोषी पाए गए हैं। इससे पूर्व CBI के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने अदालत से अभियुक्तों को कठोर सजा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य मिले हैं। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मेरे मुवक्किलों के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। साथ ही उम्र को देखते हुए फैसला सुनाने का अनुरोध किया।