New Traffic Rule: सड़क पर दुपहिया या चौपहिया वाहन चलाने के लिए यातायात नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए कई नियम बनाए गए हैं। वाहन चलाने से पहले नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब अगर आप दुपहिया वाहन चलाते समय ठीक से हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हां, हेलमेट पहनने और सही तरीके से पहनने में फर्क होता है। अब ट्रैफिक पुलिस जांच करेगी कि वाहन चालक सही से हेलमेट पहने हुए हैं या नहीं। अगर आपने ठीक से हेलमेट नहीं पहना तो आपको 2000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या है सही तरीका।
भारत सरकार के 1998 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुपहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने, ठीक से हेलमेट न पहनने दोनों पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा हेलमेट की पट्टी को लॉक न करने, इस पट्टी को तोड़ने, पट्टी न होने आदि पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बाइक चालकों की सबसे ज्यादा मौत : हेलमेट पर आईएसआई मार्क होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर 1000 हजार रुपए का चालान बनाया जा सकता है। कई बार लोग सस्ता हेलमेट पहन लेते हैं, जो जानलेवा साबित होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, साल 2021 में देशभर में सड़क हादसों में कुल 1,55,622 लोगों की मौत हुई। इनमें दुपहिया सवारों की संख्या सबसे ज्यादा 69,240 रही।
जान लें ये भी जरूरी बात : ISI मार्क वाले ब्रांडेड हेलमेट के कई टेस्ट होते हैं। इन हेलमेटों को 4 घंटे के लिए 50 डिग्री के तापमान पर रखा जाता है और फिर उतने ही समय के लिए 20 डिग्री पर रखा जाता है। पराबैंगनी विकिरण की जांच के लिए इसे 48 घंटे तक 125 वाट जेनोफिल्ड लैम्प की रोशनी में रखा जाता है। नमी की मात्रा की जांच करने के लिए, इसे 4 घंटे के लिए पानी की तेज धारा के नीचे रखा जाता है। शॉक टेस्ट के लिए उस पर 2.5 मीटर की ऊंचाई से 5 किलो का भार गिराया जाता है।