Traffic Rule : देशभर के अलग-अलग हिस्सों में तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है. जिसे कंट्रोल करने के लिए लगातार वहां कि राज्य सरकार कोशिश कर रही है. लेकिन दिल्ली खासकर प्रदूषण का एक केंद्र बन चुका है. ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस प्रदूषण से बचने के लिए एक नया ट्रैफिक नियम तैयार करके लागू भी कर दिया है.
दरअसल, यह नया ट्रैफिक नियम BS3 और BS4 इंजन वाली गाड़ियों पर लागू होगा. यानी अगर आपके पास BS3 पेट्रोल इंजन और BS4 डीजल इंजन वाली कार है तो आप सावधान हो जाएं. अन्यथा आपको ₹20000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आखिर ऐसा क्यों आइए जानते हैं पूरा डिटेल.
इंजन का BS टाइप अपनी RC में जरूर चेक करें
दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस (Traffic Rules) द्वारा लागू किए गए नए नियम में यदि अगर आपके पास कोई डीजल कार है और उसका इंजन BS4 या उससे नीचे का है तो आपको चालान करना पड़ सकता है. ठीक इसी तरह अगर आपके पास पेट्रोल इंजन वाली कार BS3 या उससे नीचे की है तो यह भी चालान के दायरे में ही आ सकती है.
यानी कुल मिलाकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बदले गए नियम डीजल कार और पेट्रोल कार की बात करें तो डीजल कार BS5 वहीं पैट्रोल कार BS4 से ऊपर होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको ₹10000 से ₹20000 तक का चालान करना पड़ सकता है.
पुरानी गाड़ियों पर कटेगा 20000 का चालान
यदि आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपके पास कोई डीजल और पेट्रोल इंजन वाली कार है. तो आपको इंजन की डिटेल्स RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जरूर चेक कर ले. क्योंकि गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारी का डिटेल्स आपको वही मिल जाएगा इसके साथ-साथ इंजन का टाइप भी उसी के आसपास लिखा होता है.
यह बात तो लगभग सभी को पता है कि दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल बानो पर रोक लगा दिया गया है. ऐसे में अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको ₹20000 तक का जुर्माना भरना होगा.