Traffic Police Rights : देश में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को दिशा निर्देश देते हैं। वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर फाइन भी वसूला जाता है।
लेकिन कई ऐसे नियम भी हैं जिसे ट्रैफिक पुलिस भी जाने अनजाने में तोड़ देते हैं। वहीं वाहन चालकों के पास भी इन चीजों की जानकारी ना होने की वजह से उन्हें यह सब झेलना पड़ जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ट्रैफिक पुलिस बाइक या कार की चाबी छीन लेते हैं। अब ऐसा करना सही है या गलत इस बात की जानकारी आपके पास होना जरूरी है तो आईए इससे जुड़े कानून जानते हैं।
क्या है कानून
इन सबको जानने के लिए कानून जानना होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके वाहन की चाबी जबरदस्ती नहीं छीन सकता। यदि कोई ट्रैफिक पुलिस किसी वहां चालक के साथ ऐसा कुछ कुछ करने की स्तिथि में उन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1932 याद दिलाया जा सकता है।
एक नियम यह भी
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार, यदि पुलिस अधिकारी दस्तावेज़ मांगता है, तो आपको दस्तावेज़ दिखाने होंगे। लेकिन यदि पुलिसकर्मी दस्तावेज़ अपने हाथ में लेने के लिए कहता है, तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दस्तावेज़ देते हैं या नहीं। अगर वह आपका दस्तावेज छीन लेता है तो यह कानून का उल्लंघन होगा।
हालाँकि, कुछ मामलों में पुलिस अधिकारी आपका लाइसेंस जब्त कर सकता है और इसके लिए वे आपका लाइसेंस जरूर लेंगे। लेकिन, यदि ऐसा होता है, ट्रैफिक पुलिस की ओर से लाइसेंस जब्त करने के बाद उक्त वाहन चालक को एक वैध रसीद देना होगा।