Snake Bite Death Compensation : सांप के काटने से हुई मौत की खबर हमारे देश में एक आम सी घटना मानी जाती है, खासकर मानसून के दिनों में! वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल सर्पदंश से 64 हजार लोगों की मौत हो जाती है और इनमें ज्यादातर मामले ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं और उनमें भी पुरुषों का आंकड़ा सबसे बड़ा है।
लेकिन क्या आप जानते हैं यदि सांप के काटने पर मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को राज्य सरकारों द्वारा 4 से 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है। जी हां, आपने सही पढ़ा इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि सरकार सांप के काटने पर मौत होने पर मुआवजा देती है और इस मुआवजे के पीछे सरकार का उद्देश्य होता है कि पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता देकर कुछ सहयोग दिया जा सके।
कैसे मिलती है ये राशि?
- यूं तो सर्पदंश एक प्राकृतिक आपदा है लेकिन इसके लिए कुछ व्यवस्था है, जिससे परिजनों को सहयोग की राशि 48 घंटे के अंदर ही करीबी के खाते में भेज दी जाती है।सबसे पहले क्या करें?
- सबसे पहले लेखापाल को इस दुर्घटना की सूचना दी जाना चाहिए।पोस्टमार्टम करवाएं और फिर सर्पदंश से हुई मौत की रिपोर्ट लेखापाल को दें।
- फिर लेखापाल का ही काम होता है कि वो इस घटना की जानकारी लेखापाल, कानूनगो, तहसीलदार और एडीएम को दे।
- इसके बाद अधिकारी घटना की पुष्टि कर लेने के बाद मुआवजे की राशि सबसे करीबी के खाते में जारी कर देते हैं।
कहां कितनी राशि का प्रावधान?बिहार सरकार सर्पदंश से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मुआवजा देता है।उत्तर प्रदेश सरकार 4 लाख रुपए देती है।वहीं कई राज्य अन्य जीवों के काटने जैसे केरल में बर्र और ज़हरीली मक्खी के काटने से हुई मौत पर भी मुआवजा दिया जाता है।