Marriage Benefit : केंद्र सरकार समेत विभिन्न राज्य सरकारें तरह-तरह की योजनाएं चलाती हैं। इनमें से कुछ योजनाएं बुजुर्गों के लिए, कुछ छात्रों के लिए और कुछ बेटियों के लिए हैं। आज हम आपको बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में बता रहे हैं।
कोई भी जाति परिवार आवेदन कर सकता है : इस योजना में आवेदन करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जिस लड़के की शादी होने वाली है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार की दो ही लड़कियां उठा सकती हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियां आवेदन कर सकती हैं।
योजना की शर्तें : योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का नाम शादी अनुदान योजना है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी की वार्षिक आय 46800 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए 56400 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह दस्तावेज़ भी आवश्यक है : आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक के आय प्रमाण पत्र के साथ-साथ विवाह करने वाले जोड़े का आयु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सरकारी बैंक में खाता होना जरूरी है। ताकि मिलने वाली अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में जा सके। यह खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य : यदि आवेदक ओबीसी/एससी/एसटी वर्ग का है तो जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य जातियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि बेटी की शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद ही निकाली जा सकती है।