Traffic Challan: देश में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के ऊपर पूरा दायित्व रहता है। बता दें कि सड़क पर यातायात पुलिस (Traffic Police) ही सुनिश्चित करती है कि यातायात नियमों का लोगों द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं।
वही, इस दौरान कई बार सड़क पर मोटरवाहन को लेकर यात्री और पुलिसकर्मी के बीच गलतफहमी हो जाती है। जिसके बाद तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार पुलिसकर्मी बाइक, कार, स्कूटर से चाबी निकाल लेते हैं परंतु क्या यह नियम के अंतर्गत है या नहीं? आइए जानते है इसके बारे में।
क्या कहता है नियम
दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक किसी भी वाहन से जबरदस्ती चाबी निकालने का कोई भी अधिकार ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के पास नहीं रहता है। यह एक गैर कानूनी है। यदि कोई ट्रैफिक पुलिस जबरदस्ती कार, बाइक, स्कूटर की चाबी निकाल लेते हैं.
तो आप ऐसे में उन्हें कानूनी भाषा में जवाब देने में दे सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो आप उन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1932 का हवाला दे सकते हैं जिससे कि वह कानूनी तरीके से आपकी बात को समझ जाएंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के मुताबिक, सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों से ट्रैफिक पुलिस डॉक्यूमेंट मांगे तो ऐसे में वाहन चालकों को अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। परंतु, यदि पुलिसकर्मी डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में लेने के लिए कहता है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें आपके जरूरी डॉक्यूमेंट हाथ में दे या ना दे।
यदि पुलिसकर्मी आपके हाथ में से डॉक्यूमेंट को छीन लेता है तो यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन होगा। वहीं, कुछ मामलों में पुलिस अधिकारी वाहन चालकों का लाइसेंस भी जप्त कर सकते हैं जिसके लिए वह चालकों का लाइसेंस ले लेते हैं परंतु ऐसे में उन्हें एक वैलिड रसीद चालकों को देना होती है।