Traffic Rules : अब देश में कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस नियमों को लेकर सावधान हो चुकी है और सख्त कार्रवाई कर रही है। विशेष रूप से दिल्ली-NCR के इलाकों में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले बाइक और मोटरसाइकिल वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है।
जिन गाड़ियों का मोडिफिकेशन किया हुआ है, पुलिस वाले उन्हें दूर से देखते ही पहचान रहे हैं और पकड़ कर जुर्माना लगा रहे हैं। जबकि कुछ ट्रैफिक चालान में तो जुर्माना ₹25000 तक बढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने और सजा देने का प्रावधान भी है। अगर आपने भी अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाया है तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। या फिर अपनी गाड़ी से मोडिफिकेशन को तुरंत ही हटा लेना चाहिए। इस आर्टिकल में हम आपको मोडिफिकेशन के 3 प्रकार बताने जा रहे हैं जिन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है।
मॉडिफाई साइलेंसर पर चालान
कई लोग होते हैं जो अपनी बाइक पर रॉयल एनफील्ड या बुलेट का साइलेंसर भी लगवा लेते हैं। ऐसे साइलेंसर काफी ज्यादा आवाज करते हैं। इसके अलावा इसमें पटाखे भी छूटते हैं। इस प्रकार के साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों को भी ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है। ऐसे साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत गिना जाता है और आपका चालान काटा जाता है।
टू-व्हीलर मॉडिफाई करने पर चालान
अगर आपने अपनी बाइक या स्कूटर में मोडिफिकेशन करवाया है तो तुरंत ही सतर्क हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस वाले मोडिफिकेशन वाली बाइक को पड़कर तुरंत ही चालान काट रहे हैं। आपको बता दे कि ट्रैफिक नियम के अनुसार कोई भी अपनी बाइक या स्कूटर को मॉडिफाई नहीं करवा सकता है। ऐसा करने पर आपसे जुर्माना लिया जाएगा और आपकी बाइक को भी सीज कर दिया जायेगा।
फैंसी नंबर प्लेट लगाना
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आप अपनी बाइक या स्कूटर पर फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते हैं। ऐसा करना गैरकानूनी है। व्हीकल नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की गई है। इसके अनुसार आपकी नंबर प्लेट पर लिखे हुए अक्षर साफ दिखाई देने चाहिए और वह फैंसी तरीके से लिखें हुए नहीं होने चाहिए। आपको हमेशा RTO द्वारा प्रमाणित नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार लोग आड़े-टेढ़े नंबरों का भी इस्तेमाल करते है जो मान्य नहीं है।