UPI : आज के समय में हर कोई डिजिटल लेनदेन करता है और ऐसे में आप भी कई बार गलती से या जल्दबाजी में पेमेंट करते समय किसी अन्य व्यक्ति केखाते में पैसा डाल देते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है जो व्यक्ति किसी के खाते में पैसे डालता है.
तो एक नंबर की अदला-बदली से किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट हो जाता है। अब अगर आपको यह चिंता है कि आपके पैसे वापस आएंगे या नहीं तो हम आपको एक आसान सा तरीका पैसा वापस पाने का बताने जा रहे हैं। आईए जानते हैं कैसे अपना पैसा वापस पा सकते हैं?
अगर आपका पैसा गलती से किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर हो गया है तो आप कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके लिए बैंक आपसे कुछ जानकारी मांगता है जैसे ट्रांजैक्शन का समय, तारीख अकाउंट नंबर और दूसरे व्यक्ति का नंबर। आज हम आपको गलती से ट्रांसफर हुए पैसे वापस पाने की ट्रिक बताने जा रहे हैं।
फॉलो करें यह स्टेप
- सबसे पहले आपको NPCI की वेबसाइट पर जाना होगा और गेट इन टच के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- यहां पर आपको UPI कंप्लेंट के ऑप्शन पर दर्ज करके ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना होगा।
- कंप्लेंट सेक्शन में Incorrectly transferred to another account का ऑप्शन सलेक्ट करें।
- अब यहां पर अपनी यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक का नाम, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस , ट्रांजेक्शन अमाउंट, ट्रांजेक्शन की डेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि जैसी डिटेल्स सावधानी से भरें।
- इसके बाद आपको लेनदेन का एक स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा जिसमें गलती से किए गए लेनदेन की जानकारी और आपके खाते से कटे हुए पैसे की जानकारी हो।
- अपने द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी को एक बार दोबारा चेक कर लें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद NCPI आपकी शिकायत की जाँच करेगा और कुछ दिनों में ही आपसे संपर्क करेगा।
ये है दूसरा तरीका
इसके अलावा आप अपने बैंक में जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों शिकायत के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप Banking Ombudsman को मेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सादा कागज पर शिकायत लिखकर https://cms.rbi.org.in या फिर crpc@rbi.org.in पर मेल करना होगा। इस वेबसाइट पर बैंक की डिजिटल कंप्लेंट की जांच की जाती है और उसका समाधान किया जाता है। यह बैंक आपके क्षेत्र में होना चाहिए और इसमें आपका खाता होना चाहिए।