Visa : अगर आपको भारत के बाहर किसी देश में जाना है तो आपको पासपोर्ट (Passport) के साथ वीजा की जरूरत भी पड़ती है। Visa अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जिनमें टूरिस्ट वीजा, एजुकेशन वीजा, ट्रांसिट वीजा आदि शामिल है।
इस तरह से भारतीय नागरिकों के लिए कुल 10 प्रकार के वीजा होते है। बिना वीजा के आप किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते है। आइये बताते है कि भारतीय नागरिकों को कौनसे वीजा मिल सकते है और ये किस काम के लिए होते है?
टूरिस्ट वीजा : अगर आप भारत से बाहर किसी अन्य देश में घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो उसे देश की सरकार आपके लिए टूरिस्ट वीजा (Tourist Visa) जारी करती है। टूरिस्ट वीजा लेकर जाने वाले लोगों को उस देश में काम करने की, पढ़ाई की या अन्य किसी गतिविधि में शामिल होने की इजाजत नहीं है।
ट्रांजिट वीजा : आपको ट्रांसिट वीजा (Transit Visa) तभी लेना होता है जब आप एक देश से तीसरे देश में जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप कनाडा जा रहे हैं और आपकी फ्लाइट दुबई से होकर गुजरेगी तो आपको दुबई के लिए ट्रांजिट वीजा लेना होगा।
बिजनेस वीजा : बिजनेस वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो किसी अधिकारिक काम के लिए या बिजनेस के लिए विदेश जा रहे है। विदेश में काम पर जाने वाले लोगों को भी बिजनेस वीजा (Business Visa) ही दिया जाता है।
पत्रकार वीजा : अगर कोई पत्रकार विदेश जा रहा है तो उसे पत्रकार वीजा (Visa) लेना पड़ता है। इसके लिए उसका संबंध किसी न्यूज चैनल या संगठन से होना जरूरी है।
अप्रवासी वीजा : अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में हमेशा के लिए बसना चाहता है तो और अप्रवासी वीजा (Immigrant Visa) बनाना पड़ता है। वैसे ये Visa आपको आसानी से नहीं मिलता बल्कि इसके लिए थोड़ा लम्बा प्रोसेस है।
मैरिज वीजा : अगर किसी का पार्टनर विदेश में रहता है और वह उसे शादी करने के लिए जाता है तो उसके लिए मैरिज वीजा(Marriage Visa) बनाया जाता है। लेकिन मैरिज वीजा की समय सीमा काफी कम होती है।
पार्टनर वीजा : अगर किसी दूसरे देश में कोई व्यक्ति रहता है और वह अपने पार्टनर को बुलाना चाहता है तो इसके लिए पार्टनर वीजा बनवाया जाता है।
स्टूडेंट वीजा : यह किसी दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्रों के लिए ही बनाया जाता है जिसे स्टडी वीजा (Study Visa) भी कहते हैं। यह पढ़ाई के लिए किसी दूसरे देश में जाने वाले छात्रों के लिए एक परमिट होता है।
वीजा ऑन अराइवल : हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जाने के लिए आपको वीजा (Visa) की लंबी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। ये आपको एयरपोर्ट पर जाते ही मिल जाता है।
डिप्लोमेटिक वीजा : डिप्लोमेटिक वीजा केवल Diplomates को ही जारी किया जाता है और इसके लिए व्यक्ति के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी होना जरूरी है।