पटना/बेगूसराय: त्योहारी और रोजमर्रा की खरीदारी के बीच बिहार में खाने-पीने की चीजों की शुद्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। विभाग के अनुसार बेगूसराय समेत 12 जिलों में कुल 26 निरीक्षण किए गए हैं। 21 सितंबर 2026 तक राज्य में कुल 652 खाद्य नमूने संग्रहित किए जा चुके हैं। जांच में जो सामग्री मानकों पर खरी नहीं उतरी या उपयोग के लिए अनुपयुक्त मिली, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।
किन जिलों में हुई जांच
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक निरीक्षण अरवल, गोपालगंज, रोहतास, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण, सीवान और वैशाली जिलों में हुआ। कार्रवाई के दौरान दूध, पनीर और मिठाइयों को नष्ट कराया गया।
यह अभियान स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर चल रहा है। खाद्य सुरक्षा टीमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षा मानकों के पालन की जांच कर रही हैं।
बेगूसराय के लिए विभाग की सूची में जिले का नाम शामिल है, लेकिन यहां किन प्रतिष्ठानों की जांच हुई या कितने नमूने लिए गए, इसका अलग ब्योरा जारी जानकारी में नहीं दिया गया है।
गया में रेस्टोरेंट को सुधार नोटिस
गया में स्वराजपुरी रोड पर आई. राय काशी नाथ मोड़ स्थित पिंड बलूची फ्रेंचाइजी ओवन का निरीक्षण किया गया। जांच में कई रिकॉर्ड अधूरे या सुधार योग्य पाए गए। इनमें खाद्य एवं पेय पदार्थों की नियमित जांच, पेयजल की रासायनिक जांच, किचन की स्वच्छता और हाइजीन तथा फूड हैंडलर्स की मेडिकल जांच से जुड़े अभिलेख शामिल हैं।
प्रतिष्ठान को FSSAI अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किया गया है। कमियां दूर करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में सुधार का प्रमाण नहीं देने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और आगे की कार्रवाई भी होगी।
भागलपुर में मिठाई दुकान और मसाला प्रतिष्ठान की जांच
भागलपुर के मनाली चौक स्थित कावेरी स्वीट्स में टीम ने पेड़ा और पनीर के दो नमूने लिए। जांच के दौरान दुकान में लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र नहीं मिला। संचालक को निर्देश दिया गया कि प्रमाणपत्र दुकान के डिस्प्ले बोर्ड पर साफ दिखने वाली जगह पर लगाया जाए।
आर.बी.एस.आर. रोड स्थित मनाली फूड्स में धनिया और जीरा के दो नमूने संग्रहित किए गए। इस प्रतिष्ठान को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ स्वच्छता और सैनिटेशन के मानकों का लगातार पालन करने का निर्देश दिया गया।
सभी FBOs को निर्देश
विभाग ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों (FBOs) से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसमें साफ किचन, सुरक्षित भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर खास जोर है।
विभाग का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर सुधार नोटिस जारी होगा, खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट की जाएगी और विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही निरीक्षण और नमूना संग्रहण का अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।

