Indian Railway : कई बार ऐसा होता कि रेलवे दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। इन दुर्घटनाओं और हादसों में शिकार हुए लोगों के परिवार की देखभाल करने वाला कोई नही रहता है। लेकिन अब भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए एक बड़ी खुशखबरी है।
अब रेलवे ट्रेन दुर्घटनाओं में मर जाने वाले या घायल हो जाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को पहले से 10 गुना अधिक मुआवजा देगा। इससे पहले 2012-13 में इस राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मानव रहित रेलवे फाटक पर अगर दुर्घटना में कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है तो रेलवे उसे भी मुआवजा देगा।
भारतीय रेलवे बोर्ड (Indian Railway) द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अब रेलवे हादसा और अप्रिय घटनाओं में शिकार होने वाले लोगों के आश्रितों को पहले से ज्यादा मुआवजा दिया जायेगा। इसके अलावा मानवयुक्त रेलवे फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण अगर कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है तो उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। ये बढ़ा हुआ मुआवजा 18 सितंबर से लागू हो गया है।
अब मिलेगा इतना पैसा
आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या मानवयुक्त रेलवे फाटक पर मर जाता है तो उसके परिजनों को 50 हजार की जगह 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 25000 रुपये की जगह 2.50 लाख रुपये दिए जायेंगे। वहीं अगर किसी को सामान्य चोट लगी है तो उसे 5 हजार की जगह 50,000 रुपये दिए जायेंगे। इन अप्रिय घटनाओं में आतंकी हमला, हिंसक हमला या ट्रेन डकैती शामिल है।
घायलों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा
अगर ट्रेन दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 30 दिन तक अस्पताल में रखने का अतिरिक्त मुआवजा भी भारतीय रेलवे (Indian Railway) देगा। इसके अलावा घायल यात्रियों को 10 दिन की अवधि के अंत या अस्पताल से छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो ऐसे में 3,000 रुपये प्रति दिन दिए जायेंगे। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने के 5 महीने तक हर रोज 10 दिन के समय और डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो उस के हिसाब से 750 रुपये प्रति दिन दिए जायेंगे।