Automatic Challan in Bihar : बिहार में अब वाहन चालकों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई चालक बिना इंश्योरेंस के वाहन चला रहा है, तो अब उसे भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। दरअसल, बिहार सरकार ने इसके लिए स्मार्ट सिटी के तहत आने वाले शहरों – पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ – में एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे की मदद से ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था लागू कर दी है।
एक दिन में एक ही बार कटेगा चालान, मिलेगा ग्रेस पीरियड
परिवहन विभाग के अनुसार, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों का चालान अब एएनपीआर कैमरों से अपने आप कटेगा। हालांकि, वाहन मालिक को राहत देने के लिए यह प्रावधान रखा गया है कि एक ही दिन में एक वाहन का सिर्फ एक बार चालान कटेगा। चालान की राशि जमा करने के लिए एक दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, ताकि वाहन मालिक समय पर चालान भरकर दोबारा गलती न दोहराएं।
मोटरयान अधिनियम की धारा 196 के तहत कार्रवाई
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि जिन वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, उन पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत ई-चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले से ही कई टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए बिना बीमा वाले वाहनों का चालान कट रहा है। इसके अलावा, हैंड होल्ड डिवाइस की मदद से भी चालान काटे जा रहे हैं।
क्यों जरूरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?
संजय अग्रवाल ने बताया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल कानूनी बाध्यता ही नहीं, बल्कि यह वाहन मालिक और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। किसी दुर्घटना की स्थिति में यह बीमा न केवल वाहन मालिक की जिम्मेदारी को कम करता है, बल्कि घायल या पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाने में भी मदद करता है।