रेलवे (Railway) बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना में घायल और मृतक के परिवार को दी जाने वाली मुआवजे की राशि 10 गुना बढ़ा दी है. इस अनुग्रह राशि को इससे पहले 2012 और 2013 में संशोधन के तहत बदल गया था. वहीं अब 18 सितंबर के एक परिपत्र में जानकारी मिली कि ट्रेन दुर्घटना और अप्रिय घटनाओं में घायल यात्रियों के साथ-साथ जान गवाने वाले यात्रियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि के संशोधन का फैसला किया गया है.
इस परिपत्र से मिली जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर से ही लागू किया जाएगा. परिपत्र से यह बात साफ होता है की ट्रेन और अन्य सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले यात्रियों को 5 लाख और जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिया जाएगा.
वही साधारण चोट लगने वाले व्यक्ति को केवल 50,000 दिया जाएगा. अगर पहले की बात करें तो मृतक व्यक्ति के परिवार के लोगों को 1.5 लाख रुपये गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के परिवार वालों को 50000 रुपए और साधारण रूप से घायल व्यक्ति के परिवार को 5000 रुपए दिया जाता था. हालांकि, इससे पहले संशोधन में यह राशि 50,000 रुपए और 25000 रुपए और 5000 रुपए हुआ करती थी.
क्या कहता है नियम ?
नियम के तहत अप्रिय घटनाओं जैसे कि आतंकवादी हमला डकैती या फिर हिंसक हमले में हुए घायल लोगों के अलावा ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय अस्पताल में भर्ती के इलाज का खर्चा और अगर 10 दिन की अवधि के अंत तक छुट्टी मिल जाती है। तो 3000 रूपए प्रतिदिन का खर्चा रेलवे अधिनियम 1989 में देने का प्रावधान किया गया है.