Social media ban

Social media ban: भारत में भी बच्चों के लिए बैन हो सकता है सोशल मीडिया, मद्रास HC ने दिया सुझाव

Social media ban: कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम के बच्चों के लिए कई सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगा दिया गया है. अब 16 साल से नीचे के बच्चे अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला पाएगें. इसी तर्ज पर मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को ऐसा ही सुझाव दिया है. मद्रास HC ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाया जाना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला पहला देश है.

Social media ban: विचार करने का सुझाव

कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे लेकर गंभीरता से विचार करने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानि ISP पर और सख्त नियम लागू किए जाएं. उन्हें अनिवार्य रुप से पैरेंटल विडों सर्विस देने के लिए कहा जाए, जिससे माता-पिता बच्चों की ऑनवाइन एक्टिविटी को फिल्टर और कंट्रोल कर सकें. हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही. याचिकाकर्ता एस. विजयकुमार के वकील केपीएस पलानीवेल राजन ने आस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया.

Social media ban: याचिका पर सुनवाई

यह सारी बात एक पुरानी जनहित याचिका से जुड़ी है. इसमें शिकायत थी कि बच्चों को इंटरनेट पर अश्लील और पौर्नोग्राफिक कंटेट बहुत आसानी से मिल जाते हैं. इस वजह से यह मांग की गई थी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), तमिलनाडु बाल अधिकार आयोग और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को यह आदेश दिया जाए कि वे पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम लागू करें और स्कूलों व समाज में बड़े स्त पर जागरुकता अभियान चलाएं.

Social media ban: क्या कहा अदालत ने?

जब तक नया कानून नहीं बनता तब तक सरकार और आयोग जागरुकता अभियान तेज करें और बच्चों और माता-पिता को सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल को सरल भाषा में समझाएं. अदालत ने कहा कि स्कूलों, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षित इंटरनेट के बारे में बताया जाए. अदालत ने कहा कि ISP को मजबूर किया जाए कि वे पैरेंटल विंडो या पैरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधा आसानी से उपलब्ध कराएं.

Social media ban: क्या है ऑस्ट्रेलिया मॉडल

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नवंबर 2024 में ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल पास किया था. इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक कंटेट और साइबर जोखिमों से बचाना है. इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है. इन प्लेटफॉर्म को नाबालिगों के अकाउंट हटाने और उम्र की सख्त जांच (एज वेरिफिकेशन) करने की जिम्मेदारी दी गई है.

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