Saturday, July 27, 2024
India

अब पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, जानें- नया कानून?


Public Examination Bill 2024 :
देश के कई राज्यों में पेपर लीक के मामले देखने को मिले। पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित की जाती है। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ-साथ परीक्षा आयोजित करने वाले विभाग को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।

इसे देखते हुए इसे 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। विधेयक में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा होगी। आइए जानते हैं इस बिल के बारे में।

पेपर लीक में 10 साल की सजा

पेपर लीक मामले में दोषी साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने पर दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल की सजा होगी और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं, अगर कोई संस्थान पेपर लीक और नकल के मामले में शामिल पाया जाता है तो परीक्षा का पूरा खर्च उससे वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

मामले की जांच कौन करेगा?

पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का अधिकार होगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

Nitesh Kumar Jha

नितेश कुमार झा पिछले 2.5 साल से thebegusarai.in से बतौर Editor के रूप में जुड़े हैं। इन्हें भारतीय राजनीति समेत एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों को लिखने में काफी दिलचस्पी है। इससे पहले वह असम से प्रकाशित अखबार दैनिक पूर्वोदय समेत कई मीडिया संस्थानों में काम किया। उनके लेख प्रभात खबर, दैनिक पूर्वोदय, पूर्वांचल प्रहरी और जनसत्ता जैसे अखबारों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। अभी नीतेश दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से MA मास मीडिया कर रहे हैं।