Saturday, July 27, 2024
Business

सरकार ने बढ़ाया Ola-Uber कैब का किराया! जानें – आपके जेब पर कितना पड़ेगा असर….

Tax Fare Hike : अगर आप शहरों में रह रहे हैं और ऑफिस आने-जाने या कहीं भी आने जाने के लिए कैब का सहारा लेते हैं तो अब आपकी चिंता बढ़ने वाली है। सरकार ने अब कैब एजेंसियों जैसे ओला और उबर जैसे एग्रीगेटर्स के तहत चलने वालों वाहनों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है।

परिवहन विभाग द्वारा इन किरायों को 3 भागों में बांटा गया है, जो वाहनों की लागत के आधार पर होगा। अब नए किराये के नियम के अनुसार न्यूनतम प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा खर्च के हिसाब से लिया जायेगा। इसके अलावा रात को सफर करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जायेगा।

ये फैसला कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया है। कर्नाटक राज्य में ओला-उबर के अलावा अन्य कैब कंपनियों के लिए किराया तय किया गया है। अपर सचिव पुष्‍पा के नेतृत्‍व में परिवहन विभाग ने वाहन की लागत के आधार पर किराये को तीन हिस्‍सों में कैटेगराइज्‍ड किया है। नया किराया तत्‍काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार ने बताया कि इन दरों का सख्ताई से पालन करना होगा।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कहा कि इस आदेश को तत्‍काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसे कड़ाई से पालन करना होगा। अगर किराये के इन नियमों का कोई पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सरकार ने कहा कि इस कदम का लक्ष्‍य है कि शहर की टैक्‍सी सर्विस में ज्‍यादा किराया वसूलने की व्‍यापक शिकायतों को दूर करना है और सभी के लिए एक समान किराया सिस्टम को बढ़ावा देना है।

किस वाहन के लिए कितना किराया

  • अगर 10 लाख रुपये की गाड़ी है तो 4 किमी के लिए न्यूनतम किराया 100 रुपये और हर एक्स्ट्रा किमी पर 24 रुपये देने होंगे।
  • अगर गाड़ी की कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपये है तो 4 किमी के लिए न्यूनतम किराया 115 रुपये और हर एक्स्ट्रा किमी पर 28 रुपये देने होंगे।
  • अगर वाहन की कीमत 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो 4 किमी के लिए न्यूनतम किराया 130 रुपये और हर एक्स्ट्रा किमी के लिए 32 रुपये देने होंगे।

इतना सामान साथ ले जाना होगा फ्री

इसके अलावा सरकार ने बताया कि 120 किलो तक का सामान ले जाना भी फ्री होगी। इसके बाद 7 रुपये प्रति 30 ग्राम और वहीं पहले 5 मिनट की वेटिंग रेट फ्री है, उसके बाद 1 रुपये प्रति मिनट शामिल होगा। रात 12 से सुबह 6 बजे तक चलने वाली टैक्सी पर 10 फीसदी एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया है। इसके अलावा, यात्रियों से जीएसटी टोल शुल्क वसूला जा सकता है, लेकिन समय के आधार पर कोई वसूली नहीं की जा सकती।

Durga Partap

दुर्गा प्रताप पिछले 1 सालों से बतौर Editor में के रूप में thebegusarai.in से जुड़े। इन्हें बिजनेस, ऑटोमोबाइल्स और खेल जगत से जुड़ी खबरे को गहराई से लिखने में काफी दिलचस्पी है। पिछले 5 साल से वह कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लगातार योगदान देते रहे हैं। दुर्गा ने MDSU से BCA की पढ़ाई पूरी की है।