जेब में है Platform Ticket, फिर भी लगेगा जुर्माना! बचने के लिए जान लीजिए ये नियम…

Platform Ticket : भारतीय रेलवे से प्रतिदिन 2.5 करोड़ से अधिक लोग यात्रा करते हैं। यात्रियों के परिजन भी उन्हें ट्रेन में बैठाने से पहले स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। इसके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होगा। अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) नहीं खरीदते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के बाद भी यात्रियों के साथ आने वाले व्यक्ति को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। दरअसल, नियमों के मुताबिक, यात्रियों को छोड़ने आने वाले लोग प्लेटफॉर्म टिकट के साथ निर्धारित समय अवधि तक ही स्टेशन पर रुक सकते हैं। ऐसे में अगर कोई निर्धारित समय से ज्यादा समय तक स्टेशन पर रुकता है तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं कि आप प्लेटफॉर्म टिकट पर कितनी देर तक स्टेशन पर रह सकते हैं।

प्लेटफार्म टिकट आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। वहीं स्टेशन पर ऑफलाइन टिकट मिलेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए आपको अपने फोन में रेलवे का यूटीएस ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करें और खुद को रजिस्टर करें और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग सेक्शन में जाएं, स्टेशन का नाम चुनें और टिकट बुक करें।

एक बार जब आप टिकट बुक कर लेंगे तो आपको टिकट ऑनलाइन (ऐप में) दिखना शुरू हो जाएगा। इस टिकट पर समय, तारीख और स्टेशन के नाम के साथ-साथ टिकट कितने समय तक वैध रहेगा इसकी भी जानकारी दी जाती है। आमतौर पर यह टिकट सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 2 घंटे के लिए वैध रहता है।

यदि आप 2 घंटे से अधिक प्रतीक्षा करते हैं तो क्या होगा?

अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन में प्रवेश करता है तो उसे 2 घंटे तक कोई चिंता नहीं है। अगर वह 2 घंटे से ज्यादा अंदर रहता है और बाहर आते समय पकड़ा जाता है तो उसे 250 रुपये का जुर्माना देना होगा।

इस जुर्माने के साथ-साथ उस स्टेशन के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक का किराया भी देना होगा। मान लीजिए कि कोई ए स्टेशन पर पकड़ा जाता है और निकटतम स्टेशन बी है, तो जुर्माना 250 रुपये + ए और बी स्टेशन के बीच का किराया होगा।