2 से अधिक बच्चे हैं तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी! जानें-

डेस्क : देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं की तादाद काफी अधिक है। ऐसे में यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह खबर हैरान कर सकती है। दरअसल, अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कानून को मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए यह नियम पिछले 21 साल से लागू है। राजस्थान में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। अब यह कानून सरकारी नौकरियों पर लागू कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है। पूर्व सैनिक राम लाल जाट वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुए। फिर 25 मई 2018 को उन्होंने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया। इस आवेदन को बाद में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत खारिज किया गया।

राजस्थान विभिन्न सेवाएँ (संशोधन) नियम, 2001 क्या हैं?

आपको बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 के तहत प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वे सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।

क्यों खारिज हुई पूर्व सैनिक की याचिका?

मालूम हो कि पूर्व सैनिक रामलाल जाट के दो से अधिक बच्चे हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। इस संबंध में पूर्व सैनिक रामलाल जाट ने सरकार के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अक्टूबर 2022 में इस पर फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

राजस्थान में क्यों लागू किया गया ऐसा नियम?

गौरतलब है कि जस्टिस कांत की पीठ ने कहा कि इसी तरह का प्रावधान पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर भी है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम राजस्थान प्रदेश के मामले में इसे स्थिर रखा गया। इस मामले के तहत दूसरे अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को योग्य नहीं माना जाएगा। इस नियम का उद्देश्य यह है कि परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले।