Delhi-NCR Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई सख्त नियम लागू किए जा रहे है. दिल्ली सरकार लगातार हर उस पहलू पर काम कर रही है जिससे प्रदूषण में कुछ कमी आ सके. बीते दिन बुधवार को दिल्ली सरकार ने 2 अहम फैसले लिए थे. इसके बाद आज यानि 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 4 नए नियम लागू किए गए हैं.
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली में बदले गए 4 नियम
Delhi-NCR में प्रदूषण की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है. कई प्रयासों के बावजूद दिल्ली एनसीआर की AQI में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. पिछले कई दिनों से एयर-क्वालिटी इंडेक्स(AQI) बहुत खराब की श्रेणी में चल रहा है. ऊपर से कोहरे और धुंध की चादर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है. इन सब हालातों को देखते हुए दिल्ली में 4 बड़े नियम बदल दिए गए हैं.
Delhi-NCR Pollution के लिए लागू 4 नियम:
नियम 1: 50% वर्क फ्रॉम होम लागू
दिल्ली में सरकारी और निजी दोनों तरह के कर्मचारियो के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था 18 दिसंबर से लागू कर दी गई है. आधे कर्मचारी दफ्तर और आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष समिति का गठन भी किया है.
नियम2: बिना PUC नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल
दिल्ली में अब बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानि PUC के बिना पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा.17 दिसंबर से इस नियम की घोषणा हो गई थी. फिलहाल पेट्रोल पंप मालिकों ने सुरक्षा की मांग की है और उस शर्त पर इस नियम को लागू किया जाएगा.
नियम 3: भारी वाहनों की एंट्री बंद
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि राजधानी में निर्माण सामग्री लेकर आने वाले भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है. ऐसे वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा. दिल्ली में बस वहीं वाहन प्रवेश कर सकेंगे जो BS-VI एमिशन मानकों का पालन करते हो.
नियम 4: पुराने वाहनों पर पाबंदी
दूसरे राज्यों से आने वाले पुराने वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर ही रोक लगा दी गई है. BS-VI इंजन से नीचे के श्रेणी के सभी वाहनों पर पाबंदी रहेगी.
इन नियमों के जरिए सरकार दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को सांस लेने के लिए थोड़ी साफ हवा मिल सके.
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