Income Tax : अपनी पत्नी की मदद से बचाएं 7 लाख तक Income Tax, ये 3 तरीके आएंगे काम!

Income Tax : पति-पत्नी का रिश्ता अटूट माना जाता है। वे हर परिस्थिति में एक-दूसरे का साथ निभाते हैं। इसी कड़ी में आपकी पत्नी फाइनेंशियल मदद भी कर सकती है। ऐसी कई ट्रांजेक्शन हैं, जिसे पति -पत्नी साथ करें तो टेक्स के लाखों रुपए बचा सकते हैं। आज हम आपको कुछ टैक्स (Income Tax) सेविंग टिप्स देने वाले हैं। तो आइए जानेंगे कि आपकी पत्नी कैसे लाखों की टैक्स बचा सकती हैं।

ज्वाइंट होम लोन (Joint Home Loan)

घर खरीदते समय ज्वाइंट होम लोन लेकर खरीदें और रजिस्ट्री दोनों के नाम कराएं। इस मामले में, आप दोनों होम लोन पर टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आपको टैक्स में दोगुना फायदा मिलेगा। मूल राशि पर आप दोनों 80सी के तहत 1.5-1.5 लाख रुपये यानी कुल 3 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।

वहीं, सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर दोनों को 2 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिल सकता है। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिल सकता है। हालाँकि, यह आपके होम लोन की राशि पर भी निर्भर करेगा।

पत्नी के नाम से लगाएं शेयर बाजार में पैसे

अगर आप लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वह गृहिणी है तो आप उसे कुछ पैसे देकर उसके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं।

इस तरह आपको उस पैसे पर जो रिटर्न मिलेगा, उससे आपकी पत्नी को 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं, अगर आप खुद यह पैसा निवेश करते हैं और आपके पास पहले से ही 1 लाख रुपये का पूंजीगत लाभ है, तो आपका कुल लाभ 2 लाख रुपये हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा।

पत्नी की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन

कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो परिवार के दबाव में शादी तो कर लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि उन्हें आगे पढ़ाई करनी है। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं और वह उससे पढ़ाई करती है तो आपको उस लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 साल तक टैक्स छूट पा सकते हैं। यह छूट आपको सेक्शन 80E के तहत मिलती है।