Bihar Teacher News : बिहार में शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी हुआ है जिसके बाद प्रदेश के शिक्षकों में हड़कंप मचा है. इस आदेश का पालन ना करने पर शिक्षकों का वेतन अटक सकता है. बिहार के शिक्षकों के लिए सरकार ने नया संदेश जारी किया है. यह आदेश शिक्षा विभाग की ओर से आया है. इस निर्देश के अनुसार सरकारी शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा. यदि कोई शिक्षक अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने में देरी करता है या फिर जानकारी छिपाता है तो उसका जनवरी माह का वेतन विभाग तुरंत पे-होल्ड पर कर देगा.
Bihar Teacher News: क्या है आदेश
बिहार सरकार की शिक्षा विभाग से निकले आदेश के अनुसार सरकारी शिक्षकों को पहले अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा तभी उन्हें जनवरी महीने का वेतन मिलेगा. इस लिस्ट में प्रधानाध्यापक और विशिष्ट शिक्षक से लेकर विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक तक शामिल हैं. संबंधित निर्देशों के मुताबिक शिक्षकों द्वारा चल और अचल संपत्ति तथा दायित्वों का पूरा विवरण ए-फोर साइज के सादे कागज में दिया जाएगा और वह कंप्यूटर में टंकित होगा. इसमें संबंधित अनुलग्ननक के साथ तीन पेज की विवरणी होगी. प्रत्येक पेज पर नीचे शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा.
Bihar teacher news: भ्रष्टाचार रोकने के लिए है कार्रवाई
प्रशासनिक स्तर पर ये कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से की जा रही है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के नियमों के अनुसार हर सरकारी कर्मचारी को 31 दिसंबर तक हर साल अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है. शिक्षा विभाग ने इस बार इस नियम को वेतन से जोड़ दिया है ताकि इसका पालन हो सके. विभाग का संदेश साफ है कि नियमो की अनदेखी करने वालों को आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
Bihar teacher news: शिक्षकों में हड़कंप
इस आदेश के बाद पूरे बिहार के शिक्षक संघों और विद्यालयों में हड़कंप की स्थिति बन गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारियों में साफ स्पष्ट किया गया है कि केवल उन्हीं शिक्षको की सैलरी की फाइल आगे बढ़ाई जाए जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा कर दिया हो. अब राज्य के लाखों शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जल्द से जल्द दर्ज कराना होगा. फिलहाल शिङक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा खंगालने में जुट गए हैं.
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