Begusarai News : बेगूसराय जिले के चर्चित चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या-143/2018 में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
एमपी-एमएलए विशेष वाद संख्या-212143/18 की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) सह विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट बृज कुमार ने दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायालय के आदेश पर मंजू वर्मा एवं चंद्रशेखर वर्मा को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
यह मामला वर्ष 2018 में चेरिया बरियारपुर थाना में दर्ज किया गया था। मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायालय ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। – लोक अभियोजक संतोष कुमार
गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2018 में चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित मंजू वर्मा के पैतृक आवास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद होने के बाद दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। करीब आठ वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।


