रेलवे पैसेंजर्स की आई मौज- अब Train सफर में मिलेगा ₹10 लाख का इंश्योरेंस, जानें- विस्तार से…
Train Ticket Insurance : लगातार अलग-अलग जगह पर हो रहे रेल हादसे को देखते हुए लोग भी सहम चुके हैं. इसीलिए रेलवे द्वारा दी जा रही इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठाना पड़ रहा है. वैसे तो पैसेंजर खास कर पहले इस पर ध्यान नहीं देते थे. लेकिन जब से उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे के बाद अब लोग इंश्योरेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में ट्रेन टिकट के साथ मिलने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर भी नियम में बड़ा बदलाव किया गया है.
35 पैसे में मिल जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस
बता दें कि, रेलवे से सफर करने वाले लोगों को 35 पैसे में ही ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी. अगर वह इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते थे तो उन्हें यह इंश्योरेंस नहीं दिया जाता था. हम जानकारी न होने के कारण ज्यादा लोग इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठा पा रहे थे आप पैसेंजर अगर इंश्योरेंस को लेकर कोई फैसला नहीं लेते हैं. तो वह खुद-ब-खुद आपकी टिकट से जोड़ दिया जाएगा हालांकि पैसेंजर चाहते हैं तो अभी इंश्योरेंस लेकर उसे इनकार भी कर सकते हैं.
इतना मिलता है मुआवजा
दरअसल, रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस सुविधा के तहत अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मौत होती है या तो वह अस्थाई रूप से विकलांग होता है तो 10 लाख रुपए का बीमा राशि उसे दिया जाता है. अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 7:30 लख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है. वहीं अगर गंभीर रूप से ₹200000 दिया जाता है. अगर मामूली चोट लगती है तो उसे ₹10000 की आर्थिक मदद दिया जाता है.
ऐसे करें क्लेम
रेल हादसे के 4 महीने के भीतर बीमा का दावा किया जाता है. आप आईआरसीटीसी की तरफ से मिलने वाली इस सुविधा का जिस बीमा कंपनी से इंश्योरेंस खरीदा है. उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं. ध्यान रहे की इंश्योरेंस खरीदते समय नॉमिनी का नाम जरूर भर ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उसे क्लेम करने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो.