Train में कितनी शराब लेकर जा सकते है? क्या कहता है रेलवे का नियम, आज जान लीजिए
डेस्क : भारतीय रेलवे देश में यात्रा का सबसे आरामदायक साधन माना जाता है। लोगों को ट्रेन से यात्रा करना सस्ता और सुविधाजनक लगता है। रेलवे अपने यात्रियों को यात्रा के दौरान निर्धारित सीमा के अनुसार सामान ले जाने और साथ लाने की अनुमति देता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें ट्रेन में ले जाना मना है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या वे ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं सवाल का जवाब।
रेलवे के नियमों के मुताबिक शराब एक ऐसी वस्तु है जिसे ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, रेलवे शराब या किसी अन्य नशे के प्रभाव में यात्रा करने की भी अनुमति नहीं देता है। यानी आप शराब के साथ ट्रेन में सफर नहीं कर सकते।
अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे एक्ट के मुताबिक, न सिर्फ ट्रेन में बल्कि किसी भी रेलवे प्रॉपर्टी या किसी भी प्रॉपर्टी में शराब या कोई भी नशीला पदार्थ ले जाने की इजाजत नहीं है। रेलवे अधिकारियों के स्वामित्व में है।
रेलवे अधिनियम की धारा 145 के मुताबिक किसी यात्री के द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करते पकड़े जाने पर उस व्यक्ति का टिकट या पास रद्द किया जा सकता है। “दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की कैद और जुर्माना (अधिकतम 500 रुपये) से दंडित किया जा सकता है।”
नियमों का उल्लंघन करने वाले को जाना पड़ सकता है जेल
ट्रेन से यात्रा करते समय प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है। यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान कोई भी प्रतिबंधित वस्तु साथ रखता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत यात्री को 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की कैद या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति द्वारा लाई गई प्रतिबंधित सामग्री के कारण किसी भी प्रकार की हानि या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च भी दोषी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।