Thursday, July 25, 2024
India

अस्पताल में बदसलूकी करने पर होगी 10 साल तक की जेल, जानें- ये नया कानून

Hospital Misbehavior : देश में नागरिकों के इलाज के लिए कई निजी और सरकारी अस्पताल चलाए जाते हैं। इन अस्पतालों में इलाज के दौरान कई बार डॉक्टरों के साथ परिजनों के दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं जहां मरीज का इलाज ठीक से नहीं करने पर परिजन डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने के अलावा मारपीट भी कर देते हैं।

इसके लिए नियम-कानून बनाये गये हैं। अगर, इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। ऐसा करने पर देश में बेहद सख्त कानून है, जिसमें आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। आइए जानते हैं इस कानून के बारे में

अगर आप अस्पताल के कामकाज में बाधा डालते हैं तो आपको आईपीसी की धारा 353 के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं, अगर आप किसी अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय आदि के साथ दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको धारा 504 के तहत दो साल तक की जेल हो सकती है।

इसके अलावा अगर आप किसी डॉक्टर, नर्स या वार्ड बॉय को जान से मारने की धमकी देते हैं किसी अन्य कर्मचारी के लिए, आपको तीन से सात साल की कैद की सजा हो सकती है। अगर आप किसी डॉक्टर या स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं तो आपको तीन से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

वहीं, अस्पताल में किसी भी तरह की तोड़फोड़ या जबरन घुसने पर आपको तीन साल तक की जेल हो सकती है। अस्पतालों में इस तरह के व्यवहार के खिलाफ विभिन्न आईपीसी अधिनियमों के तहत कार्रवाई के प्रावधान हैं, ऐसी जानकारी आपको सभी अस्पतालों में लिखी मिल जाएगी। अगर कोई अस्पताल में ऐसी हरकत करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आरोप साबित होने पर कई सालों तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

Nitesh Kumar Jha

नितेश कुमार झा पिछले 2.5 साल से thebegusarai.in से बतौर Editor के रूप में जुड़े हैं। इन्हें भारतीय राजनीति समेत एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों को लिखने में काफी दिलचस्पी है। इससे पहले वह असम से प्रकाशित अखबार दैनिक पूर्वोदय समेत कई मीडिया संस्थानों में काम किया। उनके लेख प्रभात खबर, दैनिक पूर्वोदय, पूर्वांचल प्रहरी और जनसत्ता जैसे अखबारों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। अभी नीतेश दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से MA मास मीडिया कर रहे हैं।