Indian Railway : क्या आप जानते है Train छुटने पर भी मिलता है Refund, जानें – कैसे मिलेगा..

डेस्क : भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है रोजाना करोड़ों लोग रेल से सफर करते हैं लेकिन इनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें रेलवे के नियमों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, भारतीय रेलवे के कई ऐसे नियम है जो यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होते हैं लेकिन यात्रियों को इन नियमों की कोई जानकारी ना होने की वजह से वह इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, एक ऐसा ही रेलवे का नियम है टिकट रिफंड का जिसमें अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो आप टिकट रिफंड को क्लेम कर कर करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं।

मान लीजिए जिस ट्रेन से आप सफर करने वाले हैं अगर वह ट्रेन आपसे छूट जाती है तो आप टिकट के लिए रिफंड का क्लेम कर सकते हैं रिफंड क्लेम करने के बाद कुछ ही समय में आपका पैसा आपके अकाउंट में डेबिट हो जाता है लेकिन रिफंड के लिए कुछ शर्तें भी जरूरी है।

  • ट्रेन छूट जाने के बाद टिकट रिफंड क्लेम करने के लिए आपको TDR फाइल करना होगा ट्रेन छूट जाने के 1 घंटे के अंदर आपको TDR फाइल करना होता है। डीआर यात्री ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से फाइल कर सकते हैं TDR फाइल करने के 60 दिनों के अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है।
  • टीडीआर फाइल करने के लिए आपको आईआरसीटीसी के अकाउंट पर जाना होगा
  • इसके बाद टिकट बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा
  • टीडीआर फाइल करने के लिए पीएनआर नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा
  • इसके बाद आपको टीडीआर फाइल करने का कारण बताना होगा जिसके बाद इसे सबमिट करना होगा,
  • रिफंड टिकट का ऑप्शन को क्लिक करके कन्फर्मेशन को क्लिक करके सबमिट करना होगा