डेस्क : दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन और 7 अजूबों में शुमार धरोहर स्थल ताजमहल को आगरा नगर निगम की तरफ से 1 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल का नोटिस भी जारी किया गया है। यह पहली बार है जब 3 शताब्दी से अधिक के इतिहास में इस विरासत स्थल को संपत्ति कर और जल कर का नोटिस थमाया गया है।
ASI के अधिकारियों के अनुसार, जल कर और एक संपत्ति कर के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। ASI को करीब 1.40 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये संपत्ति और जल कर के रूप में देने को कहा गया है। एक अन्य धरोहर एतमाद-उद-दौला को भी संपत्ति और जल कर का नोटिस जारी किया गया है।
15 दिन का मिला हैं समय
ASI को अगले 15 दिनों के भीतर किसी भी बकाया कर्ज का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है। अन्यथा, अगर समय रहते कर का भुगतान नहीं किया गया तो ताजमहल को संलग्न कर दिया जाएगा। इस नोटिस में उन पूर्व कर दायित्वों के लिए ब्याज भी शामिल है जिनका कोई भुगतान नहीं किया गया था।
कही गलती से तो नही भेजा?
एक मीडिया आउटलेट्स से बात करते हुए, ASI अधीक्षण पुरातत्वविद राज कुमार पटेल ने यह कहा, ‘संपत्ति कर स्मारकों पर लागू नहीं होती है। हम पानी के लिए करों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग भी नहीं है। परिसर के भीतर हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग भी किया जाता है। ताजमहल के लिए पहली बार पानी और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े नोटिस भी मिले हैं। शायद यह गलती से भी भेजा जा सकता होगा।’