Saturday, July 27, 2024
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NH से कितनी दुरी पर होना चाहिए घर? यह नियम जान लीजिए वरना कभी भी टूट जाएगा आपका मकान…..

आज के समय में घर बनवाने के लिए लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. अब इतना खर्च करने के बाद जब किसी कारण से घर टूटने की नौबत आती है तो लोगों को काफी तकलीफ होती है. क्योंकि लोग अपने जीवन की कमाई से बचाई हुई पूंजी से अपने सपने का घर बनाते हैं. लेकिन किसी कारण से उस घर को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो लोगों को काफी पीड़ा होती है. ऐसे में आपको सभी कानूनी कार्रवाई के बाद ही घर का निर्माण करवाना चाहिए.

दरअसल, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि, उनका घर सड़क के पास हो, यही वजह होता है हाईवे के नजदीक की जमीन काफी महंगी मिलती है. लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए अगर आप हाईवे से नजदीक भवन निर्माण करवा रहे हैं तो हाईवे निर्माण प्राधिकरण कभी भी ध्वस्त कर सकता है. आखिर ऐसा क्यों आइए जानते हैं.

हाईवे से कितनी दूर बनवाएं घर ?

भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार, किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण करने की अनुमति नहीं होती है. वहीं शहरी क्षेत्र में ये दूरी घटाकर 60 फीट कर दी गई है. इसके अलावा हाईवे की सेंट्रल लाइन के बीच की दूरी लगभग 40 मीटर तक होनी चाहिए.

आखिर ऐसा क्यों ?

वहीं सड़क से दूर घर बनाने के लिए सलाख इसीलिए दी जाती है क्योंकि घर में रहने वालों को गंभीर वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी फेफड़े या अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ सकता हैं. इसके अलावा
ध्वनि प्रदूषण से भी लोगों के स्वस्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है.

सुमन सौरब

सुमन सौरब thebegusarai.in वेबसाइट में मार्च 2020 से कार्यरत हैं। लगभग 4 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने LNMU से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश- विदेश, शिक्षा, ऑटो, बिजनेस, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर लेखन का अनुभव रखते हैं। thebegusarai.in पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।