Marriage Act : क्या हिंदुस्तानी लड़का पाकिस्तानी लड़की से शादी कर सकता है? जानें- नियम….

Marriage Act: एक समय में सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी की खबर देश दुनिया में वायरल हो गई थी। आपको बता दें कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से अपने चार बच्चों के साथ सचिन से शादी करने के लिए हिंदुस्तान आ गई थी। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी पाकिस्तानी से विवाह कर सकता है? क्या भारत में यह कानूनी तौर पर मान्य है? जाने क्या कहता है भारत का कानून?

क्या कोई भारतीय कर सकता है पाकिस्तानी व्यक्ति से विवाह?

भारतीय कानून किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद और इच्छा के अनुसार अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार देता है। भारत का कानून (Marriage Act) किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह करने पर रोक नहीं लगता।

30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य

हिंदू मैरिज एक्ट (Marriage Act) और स्पेशल मैरिज एक्ट (Special marriage Act) 1954 के तहत हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। यदि उन दोनों की आपसी सहमति है तो भारत का कानून उन्हें इस एक्ट के तहत शादी करने की मंजूरी देता है।

इस अधिनियम के अनुसार कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी विदेशी नागरिक के साथ विवाह कर सकता है। शर्त है कि उसे शादी के पहले 30 दिनों का पब्लिक नोटिस देना होगा। एक विदेशी को भारतीय नागरिक से शादी करने से पहले अपने देश की एंबेसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होता है। यदि विदेशी व्यक्ति तलाकशुदा है तो उसके पास डायवोर्स पेपर्स होने जरूरी है।

कैसे करा सकते है रजिस्ट्रेशन

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले किसी भी रजिस्टार को शादी की इच्छा जाहिर करते हुए नोटिस भेजना होता है। 30 दिनों तक यदि कोई भी रिलेटिव इस विवाह को लेकर आपत्ति नहीं जताता तो वे दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं।

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई शादी को आप कोर्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए शादी कराने वाले रजिस्टार और गवाहों का हस्ताक्षर वाला मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा विदेशी पार्टनर का पासपोर्ट दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट भारत में 30 दिन से ज्यादा रहने का प्रूफ भी जमा करना पड़ता है।