Saturday, July 27, 2024
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क्या आप जानते है ‘मुखिया’ को भी उनके पद से हटाया जा सकता है? जानिए- ये नियम और शर्तें…

Panchayat Mukhiya : देश की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है और गांव की देखरेख और व्यवस्था के लिए पंचायत का मुखिया बनाया जाता है। वैसे तो ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव गांव के लोगों द्वारा ही चुनकर किया जाता है। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि चुने हुए ग्राम पंचायत के मुखिया को भी पद से हटाया जा सकता है?

अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आज हम इस आर्टिकल के जरिए आपको कुछ ऐसे नियम व शर्ते बताने वाले हैं जिनके माध्यम से चुने हुए ग्राम पंचायत के मुखिया को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। आईए जानते हैं ऐसे क्या कारण होते हैं और किस प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत के मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है?

ये है मुखिया को पद से हटाने के नियम :

  • ग्राम पंचायत के मुखिया को पत्र हटाने के लिए विशेष तौर पर आयोजित की गई गांव के मतदाताओं की बैठक में साधारण बहुमत से यानी कुल मतदाताओं के 50% से ज्यादा मत से हटाया जा सकता है।
  • इस विशेष बैठक के लिए गांव के 20% मतदाता यानी कुल मतदाताओं का न्यूनतम पांचवा भाग एक आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करके जिला पंचायत राज अधिकारी से बैठक करवाने का अनुरोध करेंगे।
  • जिला पंचायत राज अधिकारी की तरफ से नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए।
  • ग्राम पंचायत के मुखिया को पद से हटाने के लिए की गई विशेष बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत राज अधिकारी करेगा। अविश्वास प्रस्ताव मुखिया के निर्वाचित होने के प्रथम 2 वर्ष और ग्राम पंचायत के कार्यालय के अंतिम 6 महीनों के शेष के दौरान नहीं लाया जा सकता है।
  • नियमों के अनुसार मुखिया का विश्वास प्रस्ताव भी पारित नहीं होता है तो अगले 1 वर्ष के अंदर अगला अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

Durga Partap

दुर्गा प्रताप पिछले 1 सालों से बतौर Editor में के रूप में thebegusarai.in से जुड़े। इन्हें बिजनेस, ऑटोमोबाइल्स और खेल जगत से जुड़ी खबरे को गहराई से लिखने में काफी दिलचस्पी है। पिछले 5 साल से वह कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लगातार योगदान देते रहे हैं। दुर्गा ने MDSU से BCA की पढ़ाई पूरी की है।