Driving License : क्या एक व्यक्ति रख सकता है 2 ड्राइविंग लाइसेंस? यहां जानिए कानून –

Driving License Rule : देश में वाहन चलाने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले वाहन चलाने के लिए व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही बनाया जा सकता है। यानी 18 साल के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल, देश में फर्जी लाइसेंस को लेकर कई मामले देखने को मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दो-दो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। आज हम इस कानून के बारे में जानेंगे कि क्या एक व्यक्ति दो ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है। तो आइये जानते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद फीस काटकर आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, जिसकी अवधि 6 माह है। हालाँकि, आप एक महीने के बाद कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

अक्सर लोगों को काम के सिलसिले में एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। ऐसे में अक्सर लोग दूसरे राज्य से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। पहले ये सामान्य बात थी। लेकिन अब भारतीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए सख्त कानून बना दिया है।

साल 2019 में बने नियमों के तहत अब आप दो लाइसेंस नहीं रख सकते। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास दो ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं। तो आप पर जुर्माना लग सकता है। धोखाधड़ी के आरोप में आपको जेल जाना पड़ सकता है।