LPG Cylinder बुक करते ही मिलेगा 50 लाख का बीमा, नहीं देना पड़ेगा कोई भी प्रीमियम….

LPG Cylinder Insurance : अब देश के हर घंटे से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होने लगा है और शायद ऐसा ही कोई घर होगा जहां पर एलपीजी सिलेंडर नहीं होगा। देश में गैस सिलेंडर योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद हर गरीब वर्ग के व्यक्ति के पास गैस सिलेंडर पहुंच चुका है।

लेकिन क्या आपको पता है कि गैस सिलेंडर पर आपको 50 लाख का बीमा मिलता है। जैसे ही कोई व्यक्ति गैस सिलेंडर भरवाता है तो कंपनी की तरफ से उसके परिवार को दुर्घटना बीमा मिल जाता है।खास बात है कि 50 लाख का बीमा पाने के लिए आपको कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा।

दरअसल एलपीजी सिलेंडर में भरी हुई गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है और तमाम सावधानी रखने के बाद भी दुर्घटना हो जाती है। गैस सिलेंडर के रखरखाव की जानकारी नहीं होने के कारण कई बार घरों में सिलेंडर फटने की दुर्घटना हो जाती है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को नुकसान की भरपाई का अधिकार होता है। ग्राहक को अपने परिवार के लिए पेट्रोलियम कंपनियों से 50 लाख रुपये क्लेम करने का अधिकार मिल जाता है।

किसे मिलता है फायदा?

सरकारी वेबसाइट के अनुसार रसोई गैस कनेक्शन लेने वाले ग्राहक और उसके परिवार को पेट्रोलियम कंपनी द्वारा 50 लाख का बीमा दिया जाता है। 50 लाख का बीमा गैस लीक होने या ब्लास्ट होने की स्थिति में दिया जाता है। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों और बीमा कंपनियों में साझेदारी होती है और क्‍लेम करने पर बीमा कंपनी इसका भुगतान देगी।

  • इसमें पूरे परिवार का 50 लाख का बीमा होता है, जो प्रति सदस्‍य 10 लाख रुपये रहता है।
  • अगर सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो 2 लाख रुपये तक क्‍लेम कर सकते हैं।
  • मृत्‍यु होने पर पर्सनल एक्‍सीडेंट कवर के रूप में 6 लाख रुपये का भुगतान मिलता है।
  • इलाज के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये मिलते हैं, जो प्रति सदस्‍य 2 लाख रुपये होगा।

कैसे करना होगा क्लेम

  • हादसे की जानकारी आपके नजदीकी थाने और गैस एजेंसी को देनी होगी।
  • इस हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट संबंधित एरिया से जुड़ा बीमाकंपनी का ऑफिस करेगा।
  • हादसा सिलेंडर से होने की पुष्टि बीमा कंपनी को दी जाएगी।
  • जांच रिपोर्ट के बाद क्‍लेम फाइल होगा, जिसके लिए ग्राहक को खुद आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती।
  • क्‍लेम के लिए पुलिस को दी शिकायत की कॉपी, इलाज के खर्च व बिल और मौत होने की स्थिति में पोस्‍टमॉर्टम अथवा मृत्‍यु प्रमाण पत्र संभालकर रखना चाहिए।