Tax Benefit : घर खरीदने के लिए पेरेंट्स से लिया Loan, क्या बेटे को मिलेगी लोन पर टैक्स छूट?

Tax : हर किसी का ये सपना तो जरूर होता है कि वह अपने लिए एक घर जरूर खरीदे। लेकिन आपको पता होगा कि एक घर को खरीदने और उसे बनाने में कितना ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन अगर हम बैंक से होम लोन लेते है तो इस पर काफी ज्यादा ब्याज लगता है।

वैसे कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें लोन पर Tax की छूट मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता-पिता से घर खरीदने के लिए लोन लेता है तो उस पर Tax की छूट मिलती है या नहीं?

जाने पेरेंट्स से लिए लोन पर Tax छूट के बारे में

यहां कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि वह घर खरीदने के लिए अपने माता-पिता से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर वह माता-पिता से घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं या पैसा उधार लेते हैं तो उसे पर Tax लगता है या नहीं?

लोगों के इस सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने देते हुए बताया है कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसे दो हिस्सों में चुकाना होता है, पहले तो प्रिंसिपल और दूसरा उसका ब्याज। आपको बता दें प्रिंसिपल को चुकाने की बात सेक्शन 80 (C) के तहत आती है तो ब्याज दर की पेमेंट को सेक्शन 24 (B) में रखा जाता है।

टैक्स प्लानिंग के टिप्स

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सेक्शन 24 (B) में ऐसा लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि आप बैंक से ही लोन ले आप अपने माता-पिता से भी लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही माता-पिता से लिए गए लोन के ब्याज की रिपेमेंट कर रहे है तो आप उसे सेक्शन 24 (B) के तहत क्लेम कर सकते है।

आप इसमें 2 लाख रुपये तक क्लेम कर सकते है। वहीं सेक्शन 80 (C) में प्रिंसिपल अमाउंट लेकर जा रहे हैं तो आपको माता-पिता से ली हुई लोन के राशि पर Tax में कोई छूट नहीं मिलती है। लेकिन सेक्शन 24 (B) में आपको Tax की छूट दी जा रही है।

इस बात का रखना होगा ध्यान

आपको सबसे पहले एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपके पास इस चीज का सबूत होना चाहिए कि आपने सच में अपने माता-पिता से लोन लिया है और आप इसका रिपेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही इस लोन राशि का एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए और सभी लेनदेन बैंक के जरिये होने चाहिए। इसके अलावा आपके माता-पिता की इनकम में भी ये दर्ज होना चाहिए कि ये राशि उन्हें लोन के रिपेमेंट पर मिली है।