Income Tax Saving : अब नहीं लगेगा इनकम टैक्स! कटा हुआ वेतन भी मिलेगा वापस, जानें- नियम…

Income Tax Saving : किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सैलरी से पैसे कटना बड़ी बात होती है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी से पैसे कटे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, इनकम टैक्स के तहत आने के कारण सैलरी से पैसा काटा जाता है।

ऐसे में आप चाहें तो टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको 31 मार्च से पहले करना होगा। दरअसल, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत करदाता निवेश का ब्योरा देकर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं ये कैसे होगा।

अपने हिसाब से टैक्स रिजीम चुनें

आपको अपनी सुविधा के हिसाब से देखना होगा कि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना चाहते हैं या नई व्यवस्था में। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए बीमा और छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो आपकी पुरानी टैक्स व्यवस्था बेहतर होगी। नई कर व्यवस्था में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कोई छूट नहीं है। लेकिन, 50 हजार तक की मानक कटौती का फायदा लिया जा सकता है।

पुरानी रिजीम में टैक्स कैसे बचाएं

पुरानी टैक्स व्यवस्था वालों को 80C का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। आप 31 मार्च से पहले पीपीएफ, ईएलएसएस और एनपीएस में पैसा लगा सकते हैं। इन किन्ही योजनाओं में 1.5 लाख निवेश कर 45 हजार रुपए का टैक्स सेविंग किया जा सकता है। इसके लिए 30 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में आना होगा।

हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स भी बचेगा

टैक्स बचाने के लिए आप स्वास्थ्य बीमा के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। जीवन साथी, बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 1 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। अगर आप 20 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में हैं और 25,000 रुपये का प्रीमियम भुगतान करते हैं, तो आप 5,000 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, दो बच्चों की स्कूल या कॉलेज फीस पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आप उस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।