Income Tax : अब 7 लाख की कमाई पर नहीं लगेगा Tax, बस चुन लीजिए न्यू टैक्स रिजीम….

Income Tax : 1 फरवरी 2024 को देश का अंतिम बजट पेश होने वाला है और इसमें बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव के कारण यह बजट पेश कर रही है और इससे हर बार की तरह नौकरीपेशा लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये अंतरिम बजट है, इसलिए लोगों को इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन इस बार मिडिल क्लास लोग टैक्स में मिलने वाली राहत का इंतजार कर रहे है।

पिछले साल पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को काफी राहत दी थी। सरकार ने इस दौरान न्यू टैक्स रिजीम पेश करते हुए आम लोगों को 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स ना देने का ऐलान किया था। इसके अलावा सरकार ने बजट-2023 में न्यू टैक्स स्लैब को भी पेश किया था। फिलहाल अब से देश के टैक्सपेयर्स के पास में न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब 2 ऑप्शन है।

न्यू टैक्स रिजीम स्लैब :

  • 0 से 3 लाख पर जीरो टैक्स
  • 3 से 6 लाख पर 5 फीसदी टैक्स
  • 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी टैक्स
  • 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स
  • 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स

2020 में आया था न्यू टैक्स स्लैब

केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में न्यू टैक्स स्लैब को पेश किया गया था। लेकिन उस समय अधिकतर टैक्स चुकाने वालों को यह पसंद नहीं आया था। इसके बाद सरकार ने साल 2023 में इस टैक्स स्लैब में काफी बदलाव कर दिए है। इसलिए अब न्यू टैक्स रिजीम में 5 टैक्स स्लैब है। इसमें 7 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं कटेगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत बेसिक डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है।

2023 में हुए ये बदलाव

  • न्यू टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने साल 2023 में कई बदलाव किए थे।
  • इसमें बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई थी।
  • रिबेट के साथ टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई थी।
  • इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपये की छूट मिल रही है।
  • इस तरह से देखा जाये तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत कुल 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री

इसके अलावा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात की जाए तो इसमें 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट है। इस तरह से इस टैक्स स्लैब में व्यक्ति को 6.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ओल्ड टैक्स रिमीज में 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है।