Friday, July 26, 2024
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अगर खो गया Property के कागजात तो घबराइए नहीं! इस प्रक्रिया से होगा सारा काम..

डेस्क : हर कोई अपने नाम पर कुछ संपत्ति चाहता है। इसे बनाने के लिए अपने जीवन की पूरी कमाई निछावर कर देता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि आपके संपत्ति के कागजात खो गए हो। यदि आपके साथ यह परेशानी है तो इसका उपाय आज हम बताएंगे। तो आइए आज जानते हैं कि संपत्ति के कागजात खो जाने के बाद क्या करें।

FIR दर्ज करना जरूरी : सबसे महत्वपूर्ण कदम एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करना है जिसमें कहा गया है कि मूल संपत्ति के कागजात खो गए हैं। FIR दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी ले लेनी चाहिए। इसके साथ ही एक अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र से संपर्क किया जाना है। संपत्ति के विवरण और विवरण के साथ दस्तावेजों के नुकसान से संबंधित नोटिस जारी करना होगा।

शेयर सर्टिफिकेट को करें रीइश्यू : यदि आपने हाउसिंग सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया शेयर प्रमाण पत्र खो दिया है तो आप शेयर प्रमाण पत्र के पुन: जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र को फिर से जारी करने के लिए आवेदन के लिए प्राथमिकी और समाचार पत्र नोटिस की एक प्रति संलग्न करनी होगी और कुछ को फिर से जारी करने के लिए सोसायटी द्वारा संलग्न किया जा सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान : यदि संपत्ति के दस्तावेज बैंक में रखे गए थे और वे बैंक द्वारा खो गए हैं, तो बैंक डुप्लिकेट डीड के मुआवजे के लिए जिम्मेदार है। कुछ मामलों में कुछ शहरों में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन शिकायत की जांच और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। खोई हुई संपत्ति से संबंधित प्राथमिकी केवल संपत्ति के मालिक द्वारा ही दर्ज की जा सकती है।

सुमन सौरब

सुमन सौरब thebegusarai.in वेबसाइट में मार्च 2020 से कार्यरत हैं। लगभग 4 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने LNMU से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश- विदेश, शिक्षा, ऑटो, बिजनेस, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर लेखन का अनुभव रखते हैं। thebegusarai.in पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।