Electric Vehicle : बिहार में कार खरीदने का यह बेहतर समय है। अगर आप भी कार खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन चुन सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। दरअसल, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत यह व्यवस्था की गई है। इस छूट का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अपने पसंदीदा इलेक्ट्रिक वाहन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आइए इस डिस्काउंट के बारे में विस्तार से जानते हैं।
किन गाड़ियों पर मिलेगी छूट?
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, यह छूट दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया समेत सभी प्रकार के हल्के और भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर दी जाएगी। बिहार में रजिस्टर्ड सबसे पहले 10000 टू व्हीलर और प्रथम 1000 फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर के अंतर्गत 75 फीसदी छूट मिलेगी। इसके बाद भी 50 फीसदी छूट मिलेगी।
इसका मतलब यह है कि अगर आप तुरंत अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको टैक्स में 75 फीसदी तक की छूट मिलेगी। बाद में 50 फीसदी ही मिलेगा। तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (यात्री और माल वाहक) की खरीद और पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि भारी मोटर वाहनों (बसों और मालवाहक वाहनों) के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल तक मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दो साल बाद मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।